भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भाग और राष्ट्रीय प्रतीक- विस्तृत नोट्स एवं प्रैक्टिस सेट

भारतीय संविधान: अनुसूचियाँ, भाग और राष्ट्रीय प्रतीक क्विज

भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ (Schedules) वे अतिरिक्त प्रावधान हैं जो संविधान के विभिन्न हिस्सों में दिए गए विवरणों को अधिक स्पष्ट करते हैं। ये संविधान का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जो प्रशासनिक और कार्यात्मक विवरणों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं।

जब संविधान बना था, तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। विभिन्न संशोधनों के बाद, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

यहाँ भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों और उनसे संबंधित विषयों की सूची दी गई है:

  1. पहली अनुसूची: इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है।

  2. दूसरी अनुसूची: इसमें राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य संवैधानिक पदों के लिए वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का विवरण है।

  3. तीसरी अनुसूची: इसमें विभिन्न शपथों और प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है, जो संवैधानिक पद धारण करने वाले लेते हैं।

  4. चौथी अनुसूची: इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है।

  5. पाँचवीं अनुसूची: इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं।

  6. छठी अनुसूची: इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है।

  7. सातवीं अनुसूची: इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। इसके तहत तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची

  8. आठवीं अनुसूची: इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है।

  9. नौवीं अनुसूची: इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ऐसे अधिनियम और विनियम शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई है (कुछ अपवादों के साथ)।

  10. दसवीं अनुसूची: इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान है।

  11. ग्यारहवीं अनुसूची: इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं और इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल हैं।

  12. बारहवीं अनुसूची: इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) से संबंधित प्रावधान हैं और इसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय शामिल हैं।

भारतीय संविधान के भाग (Parts of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के बाद वर्तमान में 25 भाग हैं।

  • भाग I: संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

  • भाग II: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

  • भाग III: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

  • भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) (अनुच्छेद 36-51)

  • भाग IV-A: मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) – 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

  • भाग V: संघ सरकार (अनुच्छेद 52-151)

  • भाग VI: राज्य सरकारें (अनुच्छेद 152-237)

  • भाग VII: पहली अनुसूची के भाग B के राज्य (निरस्त) (अनुच्छेद 238)

  • भाग VIII: केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239-242)

  • भाग IX: पंचायतें (अनुच्छेद 243-243O) – 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

  • भाग IX-A: नगरपालिकाएं (अनुच्छेद 243P-243ZG) – 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

  • भाग IX-B: सहकारी समितियां (अनुच्छेद 243ZH-243ZT) – 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

  • भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244-244A)

  • भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245-263)

  • भाग XII: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (अनुच्छेद 264-300A)

  • भाग XIII: भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301-307

  • भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अनुच्छेद 308-323)

  • भाग XIV-A: अधिकरण (Tribunals) (अनुच्छेद 323A-323B) – 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

  • भाग XV: निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329A)

  • भाग XVI: कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330-342)

  • भाग XVII: राजभाषा (अनुच्छेद 343-351)

  • भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352-360)

  • भाग XIX: प्रकीर्ण (Miscellaneous) (अनुच्छेद 361-367)

  • भाग XX: संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368)

  • भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369-392)

  • भाग XXII: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393-395)

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbols of India)

भारत की संप्रभुता, एकता और संस्कृति को दर्शाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक हैं।

1. राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

  • नाम: तिरंगा।

  • डिज़ाइन: इसमें तीन क्षैतिज पट्टियाँ हैं – सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला एक गहरा नीला अशोक चक्र है।

  • अनुपात: ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है।

  • केसरिया रंग: साहस और बलिदान का प्रतीक।

  • सफेद रंग: शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक।

  • हरा रंग: उर्वरता, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक।

  • अशोक चक्र: इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह धर्म और निरंतर प्रगति का प्रतीक है।

  • स्वीकृति: 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।

2. राष्ट्रीय गान (National Anthem)

  • गीत: ‘जन-गण-मन’

  • रचनाकार: रवींद्रनाथ टैगोर

  • महत्व: यह भारत की विविधता में एकता और देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता है।

  • गायन समय: पूर्ण संस्करण 52 सेकंड का होता है।

  • स्वीकृति: 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।

3. राष्ट्रीय गीत (National Song)

  • गीत: ‘वंदे मातरम्’

  • रचनाकार: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

  • महत्व: यह देश के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेरणा का स्रोत था।

  • स्रोत: उनका उपन्यास ‘आनंदमठ’

  • स्वीकृति: 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है।

4. राष्ट्रीय प्रतीक (National Emblem)

  • प्रतीक: अशोक स्तंभ का शीर्ष (सारनाथ स्थित)।

  • विवरण: इसमें चार शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं।

  • आधार: आधार पर एक घोड़ा, एक बैल और एक चक्र है, जिसके नीचे ‘सत्यमेव जयते’ (सत्य की ही जीत होती है) लिखा है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है।

  • स्वीकृति: 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया।

5. राष्ट्रीय पशु (National Animal)

  • पशु: बाघ (रॉयल बंगाल टाइगर)

  • वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा टाइग्रिस (Panthera tigris)

  • महत्व: यह शक्ति, चपलता और शालीनता का प्रतीक है।

  • बदलाव: 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, इससे पहले शेर था।

6. राष्ट्रीय पक्षी (National Bird)

  • पक्षी: मोर (भारतीय मोर)

  • वैज्ञानिक नाम: पावो क्रिस्टेटस (Pavo cristatus)

  • महत्व: यह सुंदरता और भव्यता का प्रतीक है।

7. राष्ट्रीय पुष्प (National Flower)

  • पुष्प: कमल

  • वैज्ञानिक नाम: नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन (Nelumbo nucifera Gaertn)

  • महत्व: यह पवित्रता, ज्ञान और धन का प्रतीक है।

8. राष्ट्रीय वृक्ष (National Tree)

  • वृक्ष: बरगद

  • वैज्ञानिक नाम: फाइकस बेंगालेंसिस (Ficus benghalensis)

  • महत्व: यह अमरता का प्रतीक है, क्योंकि इसकी शाखाएँ बहुत दूर तक फैलती हैं।

9. राष्ट्रीय फल (National Fruit)

  • फल: आम

  • वैज्ञानिक नाम: मैंगिफेरा इंडिका (Mangifera indica)

  • महत्व: यह समृद्धि और स्वाद का प्रतीक है।

10. राष्ट्रीय नदी (National River)

  • नदी: गंगा

  • घोषणा: 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

  • महत्व: यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।

11. राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal)

  • जलीय जीव: गंगा डॉल्फिन

  • घोषणा: 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया।

  • महत्व: यह स्वच्छ जल का सूचक है और इसकी प्रजाति को बचाने के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण थी।

12. राष्ट्रीय विरासत पशु (National Heritage Animal)

  • पशु: हाथी

  • घोषणा: 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया।

  • महत्व: यह अपनी बुद्धि और ताकत के लिए जाना जाता है और भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

13. राष्ट्रीय कैलेंडर (National Calendar)

  • कैलेंडर: शक संवत पर आधारित।

  • घोषणा: इसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया।

  • पहला महीना: चैत्र होता है।